पुलिस के नोटिस पर दीपके ने उठाए सवाल
पुलिस ने दीपके को नोटिस में बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। नोटिस में यह भी कहा गया कि प्रस्तावित तिरंगा कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) से अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दीपके ने पुलिस से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी ओर से रैली या प्रदर्शन करने की बात नहीं कही गई है। उनका कहना है कि वे केवल सेंट्रल पार्क जाकर तिरंगा लहराना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि तिरंगा लेकर जाना कानून के खिलाफ कैसे हो सकता है। बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई।
सेंट्रल पार्क में शाम 5 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम
CJP ने शुक्रवार शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और अपने नेताओं आशुतोष रांका तथा सौरव दास को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के विरोध में यह कार्यक्रम करना चाहती है।
पार्टी की मांगों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।
कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा व्यवस्था
कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में लगभग 6,000 पुलिसकर्मी तथा 22,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, NDMC ने सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रखने का फैसला किया है।
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी है और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से दीपके को नोटिस देने के बाद टीम वहाँ से रवाना हो गई।



