दिवाली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस साल 7 और 8 नवंबर को सीमित समय के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर 2026 से पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया। पीठ में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले शामिल थे।

सुबह और शाम सिर्फ तय समय पर ही जला सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को पटाखे जलाने के लिए दो समय निर्धारित किए गए हैं।

सुबह 6 बजे से 7 बजे तक

रात 8 बजे से 10 बजे तक

इन समयों के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम दिल्ली के साथ-साथ पूरे NCR क्षेत्र पर लागू होगा।

अस्पताल और स्कूल के 300 मीटर के दायरे में रोक

अदालत ने संवेदनशील स्थानों के आसपास पटाखे जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, शैक्षणिक संस्थानों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे को नो-क्रैकर जोन घोषित किया जाएगा।

इन क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन को ऐसे स्थानों की पहचान कर वहां स्पष्ट सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल

कोर्ट ने साफ किया है कि केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही अनुमति मिलेगी। इनके पैकेट पर संबंधित उत्पाद और बैच का QR कोड होना जरूरी है, ताकि उनकी वास्तविकता की जांच की जा सके।

बेरियम वाले पटाखों और ग्रीन पटाखों के रूप में प्रमाणित नहीं किए गए उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके अलावा लड़ियों और माला की तरह एक-दूसरे से जुड़े पटाखों के निर्माण और बिक्री की भी अनुमति नहीं होगी।

ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक, तय दुकानों से ही खरीद सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए भी नियम निर्धारित किए हैं। ग्रीन पटाखे केवल प्रशासन की ओर से निर्धारित बिक्री केंद्रों पर ही बेचे जा सकेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन और पुलिस को बिक्री केंद्रों पर निगरानी रखने, QR कोड की जांच करने और अवैध या सामान्य पटाखों की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीन पटाखों की यह अनुमति केवल दो दिनों के लिए है। 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर बहाल हो जाएगा।

अदालत ने साफ किया है कि दिवाली मनाने की अनुमति के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए तय समय और निर्धारित नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।

इस फैसले के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे NCR में रहने वाले लोगों को दिवाली पर सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने का अवसर मिलेगा।