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नई दिल्ली: UPI भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार, 28 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और UPI का संचालन करने वाली संस्था NPCI को नोटिस जारी किया। हालांकि, अदालत ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए MDR ढांचे पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया।